औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास संवर्धन कार्यक्रम (आईआरडीपी)


परिचय

और पंजीकरण लोक वित्त पोषित अनुसंधान संस्थानों, विश्वविद्यालयों, आईआईटी, आईआईएससी, रीजनल इंजीनियरिंग, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर) घर में उद्योग, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान संगठन (SIROs) में अनुसंधान एवं विकास इकाइयों को मान्यता देने के लिए नोडल विभाग है कॉलेज (आरईसी), अस्पतालों के अलावा अन्य.

सचिव डीएसआईआर, विहित प्राधिकारी ख़बरदार राजपत्र No.SO85 अधिसूचना (ई) 31 दिनांक जनवरी, 2001 राजस्व विभाग द्वारा जारी किए गए, वाणिज्यिक अनुसंधान एवं विकास कंपनियों को आईटी की धारा 80IB (8A) के तहत मंजूरी देने के लिए वित्त मंत्रालय अधिनियम, 1961; भी घर में आर एंड डी आईटी की धारा 35 (2AB) के तहत केन्द्र को मंजूरी भारित कर कटौती के लिए अधिनियम 1961.

घर में आर एंड डी दवा और जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र के क्षेत्र में डीएसआईआर द्वारा मान्यता प्राप्त इकाइयों आर एंड डी के लिए निर्दिष्ट वस्तुओं (प्रति 28 सूची के रूप में विश्लेषणात्मक और विशेषता उपकरण शामिल) की अधिसूचना सं के अनुसार शुल्क मुक्त आयात के लिए पात्र हैं 26/2003- सीमा को 1 मार्च, 2003 (क्रम सं 248 (1) आइटम, और प्रति अधिसूचना दिनांक No.26/2003-customs के रूप में उत्पादन के लिए निर्दिष्ट माल (के रूप में 28 सूची के अनुसार विश्लेषणात्मक और विशेषता उपकरण के शामिल) के शुल्क मुक्त आयात. 1 मार्च, 2003 (धारावाहिक No.248 (2) में आइटम, और प्रति अधिसूचना No.26/2003-Customs दिनांक 1 मार्च, 2003 (धारावाहिक No.138 पर आइटम) के रूप में कर्तव्य दवा संदर्भ मानकों के मुक्त आयात और भी घर में आर एंड डी, रासायनिक दवाओं फार्मास्यूटिकल्स, (नैदानिक परीक्षणों सहित), जैव प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, कंप्यूटर, दूरसंचार उपकरण, विमान और हेलीकाप्टरों के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास में लगी इकाइयों में राशि की भारित कर कटौती के लिए पात्र हैं किसी भी वैज्ञानिक अनुसंधान पर खर्च (किसी भी भूमि और भवन की लागत की प्रकृति में नहीं किया जा रहा व्यय) के रूप में विहित प्राधिकारी यानी सचिव डीएसआईआर द्वारा अनुमोदित व्यय के एक करने के लिए बराबर है और एक आधा बार के विवाद की स्थिति में, सचिव डीएसआईआर आर एंड डी पूंजी उपकरण और आयकर अधिनियम के 35 खंड, 1961 के तहत संबंधित अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा भेजा पर किए गए व्यय के मामलों पर फैसला करने के लिए आय कर - (छूट) के महानिदेशक के साथ सहमति में भी निर्धारित प्राधिकारी.

एक कुछ अधिक सरकार द्वारा शुरू करने के लिए उद्योग द्वारा अनुसंधान एवं विकास प्रोत्साहित प्रोत्साहन शामिल हैं और और आर डी, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं / विश्वविद्यालयों / आईआईटी के साथ उद्योग के प्रायोजित अनुसंधान कार्यक्रमों पर भारित कर कटौती पूंजीगत व्यय राजस्व के बंद लिखने, संयंत्र और मशीनरी की स्थापना पर त्वरित मूल्यह्रास भत्ता स्वदेशी प्रौद्योगिकी, सरकार में उपयोग अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं से वित्त पोषित, माल पर एक्साइज ड्यूटी छूट 3 साल के लिए के लिए आयातित माल पर कस्टम ड्यूटी में छूट स्वदेशी प्रौद्योगिकियों पर आधारित उत्पादन किया और विधिवत देशों के किसी भी दो बाहर भारत के, यूरोपीय संघ (एक देश) में पेटेंट, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान.

मेडिकल कृषि, प्राकृतिक और अनुप्रयुक्त विज्ञान और डीएसआईआर द्वारा मान्यता प्राप्त सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान संगठन धारा 35 (1) आईटी (ii) (iii) के तहत अधिसूचना के लिए पात्र हैं और यह भी कस्टम और उत्पाद शुल्क का लाभ उठाने के लिए अधिनियम 1961 छूट.

वाणिज्यिक आर एंड डी 1 अप्रैल से पहले डीएसआईआर द्वारा अनुमोदित कंपनियों, 2004 में 10 साल कर छुट्टियों के लिए पात्र हैं.

लोक वित्त पोषित अनुसंधान एवं विकास डीएसआईआर द्वारा पंजीकृत संस्थाओं के प्रति अधिसूचना No.51/96-Customs जुलाई को, 23, 1996 के रूप में उपकरण, पुर्जों और सामान और उपभोग्य सामग्रियों के आयात पर कस्टम शुल्क में छूट का लाभ उठाने के लिए पात्र और खरीद पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क छूट का लाभ उठाने के लिए भी कर रहे हैं प्रति अधिसूचना 10/97- सं केन्द्रीय वैज्ञानिक अनुसंधान प्रयोजनों के लिए 1 मार्च, 1997 को उत्पाद शुल्क के रूप में स्वदेश निर्मित वस्तुओं की.

उद्देश्य

व्यापक उद्देश्यों के लिए कर रहे हैं:
  • घर में तेज ध्यान केंद्रित करने में आर एंड डी ले आओ;
  • अनुसंधान एवं विकास उद्योग और SIROs में बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाना;
  • उद्योग और SIROs के आर एंड डी पहल को बढ़ावा देना
  • सुनिश्चित करें कि तकनीकी और औद्योगिक विकास के समग्र संदर्भ में घर में अनुसंधान एवं विकास केंद्र और SIROs सामंजस्य स्थापित पर्याप्त रूप से योगदान दिया

राजकोषीय प्रोत्साहन

आईटी 1961 अधिनियम की धारा 35 (2AB) के तहत पर्चा 3CL में डीएसआईआर और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के द्वारा मान्यता प्राप्त घर में अनुसंधान एवं विकास केंद्रों का पर्चा 3CM में स्वीकृति के लिए दिशानिर्देश [22 मई 14]

आवेदन फार्म और पेटेंट का सामान पर 3 वर्ष उत्पाद शुल्क से छूट के लिए दिशानिर्देश [17 अप्रैल 14]

अनुसंधान और विकास के लिए संघ 2012-2013 बजट प्रासंगिक की मुख्य विशेषताएं [08 जून 12]

केंद्रीय बजट 2010-2011 की मुख्य विशेषताएं अनुसंधान और विकास के लिए प्रासंगिक [12 मार्च 10]

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प्रक्रिया में सदन में अनुसंधान एवं विकास केन्द्र और रिपोर्टिंग व्यय की आईटी की धारा 35 के तहत (2AB) के अनुमोदन के लिए संशोधित दिशा निर्देशों अधिनियम 1961 (डाउनलोड फ़ाइल साइज:710किलोबाइट) पीडीएफpdf [16 जून 10]

  • संशोधित दिशा - निर्देशों बीज उद्योग के लिए विशिष्ट दिशा निर्देशों के होते हैं.
  • आईटी की धारा 35 (2AB) के अद्यतित पाठ अधिनियम.
  • आईटी की ग्यारहवीं अनुसूची अधिनियम.
  • अनुबंध-IV और V (मई, 2009) के पहले के दिशा निर्देशों का पुनर्गठन किया गया है और संयुक्त संशोधित दिशा - निर्देशों में है और अनुबंध - IV के रूप में दिखने के लिए फॉर्म 3CL में रिपोर्ट के लिए प्रस्तुतियाँ की सुविधा.

दिशानिर्देश और अनुप्रयोग प्रपत्र

डीएसआईआर मान्यता और घर में अनुसंधान एवं विकास इकाइयों (आरडीआई), वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान संगठन (सिरो) और सार्वजनिक वित्त पोषित अनुसंधान संस्थानों से प्रभावी (PFRI) के पंजीकरण के लिए एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिए एक नया पोर्टल बनाया गया है 2012/11/05. Recognitions और पंजीकरण के लिए डीएसआईआर के लिए लागू करने के लिए इच्छुक संगठनों के नीचे प्रदान करने के लिए नया पोर्टल का उपयोग लिंक है, जिसमें वे अपने ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं पर क्लिक करने के लिए अनुरोध कर रहे हैं. ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने पर, वे प्रिंटआउट ले और इसे पाने के लिए एमडी या कंपनी के किसी भी पूरे समय निदेशक द्वारा हस्ताक्षर किए और सभी अनुबंधों, संलग्नक आदि के लिए स्पीड पोस्ट द्वारा डीएसआईआर के साथ साथ हार्ड कॉपी का एक सेट प्रस्तुत करना चाहिए.

ऑनलाइन सबमिशन के लिए यहां क्लिक करें

(के लिए आवेदन: घर में अनुसंधान एवं विकास, सिरो, पीएफआरआई)

निर्देशिकाएँ

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प्रकाशन

राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास पुरस्कार

  • राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास पुरस्कार विजेता 2008 [22 जनवरी 09] की सूची के लिए यहां क्लिक करें

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मान्यता के नवीकरण के लिए कारण कंपनियों

अभिलेखागार

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अद्यतन - सम्पर्क / मेलिंग पता

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अतिरिक्त जानकारी के लिए संपर्क करें:

श्री के वी एस पी राव
वैज्ञानिक 'जी' और हेड (आरडीआई)
वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग
प्रौद्योगिकी भवन, नई महरौली रोड
नई दिल्ली 110,016

फ़ोन: (011) 26863805, 26590446
टेलीफैक्स: (011) 26960629
ई - मेल: rdi[at]nic[dot]in

 

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अंतिम अद्यतन : 11/08/2015