परिचय
लैंगिक समानता सम्पूर्ण समाज के लिए महत्वपूर्ण है। अगर महिलाओं को उचित अवसर और प्रोत्साहन दिया जाए तो वे प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ सकती हैं। अतः महिलाओं को अवसर प्रदान किए जाने की आवश्यकता है ताकि वे आत्मविश्वास के साथ दुनिया का सामना करने हेतु सशक्त हों। सशक्तिकरण जागरूकता से प्रारंभ होता है और उसके बाद क्षमता निर्माण के माध्यम से 2017 के ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के देशों की सूची में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी और अवसर के मामले में भारत 139वें स्थान पर था। महिलाओं का आर्थिक सशक्तीकरण सतत विकास, गरीबों के पक्ष में विकास और अधिकारों और समतापूर्ण समाज के लिए एक शर्त है। मैकिन्से ग्लोबल इंस्टीट्यूट के एक अध्ययन के अनुसार, अगर महिला कार्यबल भागीदारी दर में सुधार होता है तो भारत 2025 तक कार्यस्थल में लैंगिक अंतर को पूर्ण रूप से कम करके अपने सकल घरेलू उत्पाद को 2.9 ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ा सकता है। यह गैर-कृषि श्रम बल में 68 मिलियन और महिलाओं को लाने के बराबर होगा। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) के अनुसार, 2012 में भारत में 30 लाख से अधिक बेरोजगार महिलाएँ थीं। कौशल विकास और उद्यमिता संबंधित राष्ट्रीय नीति, 2015 में प्रशिक्षण के लिंग मुख्यधारा की आवश्यकता का उल्लेख किया गया है और कौशल विकास को महिला सशक्तिकरण के साधन के रूप में देखा गया है। इस अंतर को कम के लिए नीति में मोबाइल प्रशिक्षण इकाइयों, लचीले दोपहर के बैचों के साथ-साथ स्थानीय ज़रूरतों के आधार पर प्रशिक्षण जैसे विशेष वितरण तंत्र की आवश्यकता की पहचान की गई है।
महिला आर्थिक सशक्तिकरण, एक चुनौती
जो महिलाएं पीछे रह जाती हैं उन्हें प्रासंगिक आर्थिक विकास का लाभ आसानी से नहीं मिल पाता। भारत को एक रोजगार क्रांति की आवश्यकता है जो महिलाओं को आधुनिक भारतीय अर्थव्यवस्था में अपनी पूरी भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित करे। महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण को बढ़ाने के लिए नवीन दृष्टिकोण और भागीदारी आवश्यक है। वैश्विक स्तर पर महिलाएँ दुनिया का 66% काम करती हैं और 50% भोजन का उत्पादन करती हैं, फिर भी वे केवल 10% आय अर्जित करती हैं और 1% संपत्ति की मालिक हैं। सबसे अधिक चुनौती हाशिए पर रहने वाली महिलाओं तक पहुँचने और यह सुनिश्चित करने की है कि उन्हें आर्थिक विकास और व्यापार के अवसरों और लाभों तक पहुँच मिले। कौशल उपग्रह केंद्र उनके घरों के पास एक सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान कर सकते हैं, प्रौद्योगिकी क्षमता निर्माण और उद्यमिता प्रशिक्षण के माध्यम से आर्थिक सशक्तीकरण को बढ़ावा दे सकते हैं।
कौशल उपग्रह केंद्र
टीडीयूपीडब्लू कार्यक्रम ने ज्ञान और कौशल प्रदान करके महिलाओं के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए कौशल उपग्रह केंद्र स्थापित करने के लिए सहयोग शुरू किया। महिलाएं तब सफल होती हैं जब उनका समुदाय, घर और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों में उनके काम को वास्तव में महत्व देता है। इसलिए, डीएसआईआर की यह पहल लैंगिक समानता की दिशा में काम करने और विकास के सभी स्तरों पर महिलाओं के काम को दृश्यमान बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
डीएसआईआर ग्रामीण, आदिवासी या अन्य जरूरतमंद महिला समूहों के नजदीक कौशल उपग्रह केंद्र स्थापित करने के प्रस्तावों का सहयोग करता है। ये केंद्र विभिन्न अन्य संगठनों द्वारा स्थापित सामान्य व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों से भिन्न है। कौशल प्रशिक्षण के अतिरिक्त, उपग्रह केंद्रों में नामांकित सभी महिलाओं को एक लघु अवधि का साक्षरता पाठ्यक्रम भी पूर्ण करना होगा। उन्हें विशिष्ट तकनीकी विषयों के साथ-साथ वित्तीय साक्षरता और उद्यम विकास संबंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह व्यापक प्रशिक्षण सुनिश्चित करता है कि प्रशिक्षण पूरा होने पर, महिलाएं न केवल आर्थिक रूप से स्वतंत्र होंगी बल्कि सामाजिक चुनौतियों का सामना करने हेतु बेहतर ढंग से सुसज्जित भी होंगी। इस कार्यक्रम से स्थानीय महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार होने की उम्मीद है।
3.1 कौशल उपग्रह केंद्रों के लाभ
- इससे आवागमन का समय बचता है और समुदाय में व्याप्त परिवहन समस्या का समाधान होता है।
- ग्रामीण भारत में महिलाओं के पास बहुत कम समय होता है, इसके साथ ही घर के अन्य कामों की भी जिम्मेदारी भी उन्हें ही उठानी पड़ती है अतः उनके लिए सीखने का सुविधाजनक समय है।डीएसआईआर सैटेलाइट सेंटर उन्हें अपनी सुविधा और समय की उपलब्धता के अनुसार ऐसे कार्यक्रमों में शामिल होने की अनुमति देगा।
- अधिक संख्या में लाभार्थियों को लाभ पहुंचाना।
- माता-पिता, जीवनसाथी, भाई-बहनों को सुरक्षा का आश्वासन।
3.2 कौशल उपग्रह केंद्रों के उद्देश्य
- महिलाओं को व्यावसायिक कौशल प्रदान करना, जिससे उन्हें रोजगार मिल सके और वे अपने परिवार की आय में वृद्धि करने के साथ-साथ समाज में अपना आत्म-सम्मान भी बढ़ा सकें।
- महिलाओं को स्वरोजगार/उद्यमी बनने में सक्षम बनाने के लिए उन्हें सक्षमता और कौशल प्रदान करना।
- महिलाओं या महिलाओं के समूहों (स्वयं सहायता समूह मोड) को स्वयं का रोजगार या आय सृजन कार्यक्रम शुरू करने हेतु सक्षम बनाना।
- उन्हें नए कौशल सीखने में सहायता करना जिससे उनकी दक्षता और उत्पादकता में सुधार होगा।
- महिलाओं को व्यवहार्य समूहों में संगठित करना तथा ऋण तक पहुंच बनाना, उत्पादक परिसंपत्तियों का अधिग्रहण आदि जैसी सुविधाएं प्रदान करना।
3.3 कौशल उपग्रह केंद्रों द्वारा सहायता
- अन्य उपकरणों और संसाधनों के अतिरिक्त अनुकूलित प्रशिक्षण देना।
- प्रशिक्षित सलाहकार जो महिला उद्यमियों को व्यावसायिक चुनौतियों से उबरने में सहायता करेंगे।
- शैक्षिक कार्यक्रमों, वित्त और बाजार तक पहुंच हेतु त्वरित रणनीतियों, नवाचार और बूटस्ट्रैपिंग तकनीकों के माध्यम से क्षमता निर्माण करना।
- उत्पादकता बढ़ाने और कठिन परिश्रम को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के बारे में शिक्षा।
- व्यवसाय मॉडल विकसित करने का अवसर।
- क्षेत्र-विशिष्ट जोखिम।
- नेटवर्किंग के अवसर।
प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप और प्रसार के लिए संभावित क्षेत्र
- मिट्टी के बर्तन [टेराकोटा मिट्टी के बर्तनों का उत्पादन]
- स्वास्थ्य एवं स्वच्छता [कम लागत वाले सैनिटरी नैपकिन बनाने वाली छोटी इकाइयाँ]
- रेशम उत्पादन [शहतूत की खेती, कोकून पालन, सूत की रीलिंग]
- खाद्य प्रसंस्करण और पोषण [मूल्य वर्धित कृषि उत्पाद, फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थ, बेकरी]
- कृषि प्रसंस्करण [ऊतक संवर्धन, स्टीविया खेती]
- समुद्री उत्पाद प्रसंस्करण [मत्स्य पालन, मोती संस्कृति]
- हस्तशिल्प [हस्तनिर्मित घरेलू सजावट की वस्तुएं, हस्तनिर्मित कागज आदि]
- वस्त्र [ खादी , ब्लॉक प्रिंटिंग आदि]
लक्षित समूह
इस योजना का उद्देश्य 18 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग की महिलाओं को कौशल विकास के उद्देश्य से लाभान्वित करना है।
योग्य संगठन
महिलाओं के लिए प्रौद्योगिकियों के विकास/प्रचार-प्रसार से संबंधित क्षेत्रों में काम करने वाले सरकारी और गैर-सरकारी संगठन, जिनके पास इस क्षेत्र में पर्याप्त अनुभव है,वित्तीय सहायता के योग्य हैं। कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता चाहने वाले संगठन निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी एक से संबंधित होना चाहिए:
- केंद्र या राज्य सरकार की एजेंसियों, भारतीय विश्वविद्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, अनुसंधान एवं विकास संस्थानों और अलग कानूनी इकाई वाले संस्थानों (जीएफआर 2017 के नियम 228 के अनुसार) से वार्षिक आवर्ती अनुदान प्राप्त करने वाले संस्थान।
- सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत संस्थाएं।
- भारतीय ट्रस्ट अधिनियम के तहत पंजीकृत ट्रस्ट।
अवधि
कौशल उपग्रह केंद्र के लिए एक विशेष प्रस्ताव प्रारंभ में अधिकतम 36 महीने की अवधि के लिए तैयार किया जा सकता है जिसमें प्रशिक्षण के बाद की गतिविधि के मूल्यांकन के लिए अलग से समय निर्धारित किया गया है। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम/मॉड्यूल सामान्यतः तीन महीने की अवधि के होंगे और अपवादात्मक मामलों में एक कोर्स के लिए अधिकतम अवधि छह महीने होगी। प्रारंभिक अवधि की समाप्ति पर, आउटपुट/परिणाम रिपोर्ट और आवश्यक औचित्य के साथ जारी रखने का प्रस्ताव विचार-विमर्श हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है।
वित्तपोषण मानदंड
वित्तीय सहायता निम्नलिखित के अंतर्गत होगी:
- प्रशिक्षण सप्ताह में छ: दिन का होना चाहिए जिसमें प्रतिदिन छ: घंटे का प्रशिक्षण समय हो जिसमें यात्रा, दोपहर के भोजन के लिए अवकाश सम्मिलित नहीं है, अर्थात 3 और 6 महीने के पाठ्यक्रमों के लिए क्रमशः न्यूनतम 432 घंटे और 864 घंटे। ध्यान प्रशिक्षण पर होना चाहिए न कि मूल्यांकन या प्रमाणन पर। प्रति वर्ष 100 से 150 महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।
- प्रशिक्षण के दौरान जलपान उपलब्ध कराने की लागत प्रति लाभार्थी प्रति दिन 75 रुपये से अधिक नहीं होगी।
- परियोजना लागत में लाभार्थियों को एकत्रित करना, पाठ्यक्रम, उपकरण, कच्चा माल और शिक्षण सहायक सामग्री तैयार करने जैसी मदें शामिल हो सकती हैं। उपकरणों की अधिग्रहण लागत प्रस्ताव का एक हिस्सा हो सकती है किन्तु डीएसआईआर द्वारा सहायता प्राप्त प्रस्ताव लागत के 25% से अधिक नहीं हो सकती।
- आगामी अनुदान जारी करने के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र और व्यय का विवरण प्रस्तुत करना होगा। संगठन/संस्था को इस आशय का प्रमाण पत्र दर्ज करना होगा कि व्यय स्वीकृत अनुदान के अनुसार किया गया है।
- कौशल उपग्रह केन्द्रों में नियोजित व्यक्तियों को संगठन/संस्था का कर्मचारी माना जाएगा, न कि भारत सरकार का तथा उनकी सेवा की शर्तें ऐसे व्यक्तियों पर लागू संगठन के नियमों और आदेशों के अनुसार शासित होंगी।
- डीएसआईआर कौशल उपग्रह केंद्र भूमि या भवन पर किसी भी पूंजीगत व्यय का वित्तपोषण नहीं करेगा।
- कौशल उपग्रह केंद्रों की अवधि पूरी होने पर, संगठन/संस्था अनुदान सहायता के लिए फोटोग्राफ और उपयोगिता प्रमाण-पत्र जैसे सहायक दस्तावेजों के साथ अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
- आवेदक संगठन प्रशिक्षण के सफल समापन के बाद प्रशिक्षुओं को पाठ्यक्रम का प्रमाण पत्र जारी करेगा।
- आवेदक संगठन दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित आवेदन प्रपत्र में प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा।
- डीएसआईआर द्वारा जारी अनुदान सहायता की उपयोग न की गई राशि डीएसआईआर को वापस कर दी जाएगी।
- लक्ष्यों/प्रदायों के संबंध में संगठन के असंतोषजनक प्रदर्शन/गैर-निष्पादन के परिणामस्वरूप डीएसआईआर को जारी अनुदान सहायता ब्याज सहित वापस कर दी जाएगी।
- यदि डीएसआईआर को लगता है कि कौशल उपग्रह केन्द्रों का कार्यान्वयन असंतोषजनक या अनुचित है तो वह उन्हें समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
आवेदक संगठन द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट
कौशल उपग्रह केंद्र के लिए परियोजना प्रस्ताव जमा करते समय, आवेदक संगठन को आवेदन के साथ निम्नलिखित रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी:
- उस क्षेत्र की आधारभूत सर्वेक्षण रिपोर्ट जहां कौशल सैटेलाइट केंद्र को स्थावपित किया जाना है।
- कौशल उपग्रह केंद्र का लागत लाभ विश्लेषण।
- उन महिला समूहों को लक्षित करें जो कौशल उपग्रह केंद्र से लाभान्वित होंगे।
- कौशल प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रम का विवरण।
- कौशल उपग्रह केंद्र से संभावित व्यावसायिक उद्यम उत्पन्न होंगे।
- कौशल उपग्रह केंद्र को टिकाऊ बनाने के लिए संभावित व्यवसाय मॉडल।
- कौशल उपग्रह केंद्र हेतु निर्धारित स्थान को प्रदर्शित करने वाला लेआउट मानचित्र उपलब्ध कराया जाएगा।
दिशानिर्देश और आवेदन प्रपत्र
कौशल उपग्रह केंद्र दिशानिर्देश और आवेदन प्रपत्र हेतु यहां क्लिक करें यहां क्लिक करें [27/12/2021]
किसी अन्य जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं
डॉ विपिन चंद्र शुक्ला
वैज्ञानिक जी, प्रमुख A2K+
वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग
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अंतिम अद्यतन: 14/06/2024