औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास संवर्धन कार्यक्रम (आईआरडीपीपी)


 

परिचय

निगमित कंपनियों, वैज्ञानिकों एवं औ़द्योगिकीय  अनुसंधान संगठन (साइरो) द्वारा स्‍थापित संस्‍थागत आर एंड डी इकाईयों को मान्‍यता प्रदान एवं अस्‍पतालों के अतिरिक्‍त सार्वजनिक वित्‍त पोषित अनुसंधान संस्‍थान जैसे आईआईटीज, आईआईएस, क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज (आरईसी) को पंजीकृत करने के लिए एक नोडल विभाग है।

भारत सरकार ने उद्योगों एवं सस्‍थानों में अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्‍साहित करने के लिए विभिन्‍न वित्‍तीय प्रोत्‍साहन घोषित किए हैं। यह प्रोत्‍साहन अनुसंधान एवं विकास के इनपुट पर कर की छूट एवं सीमा शुल्‍क/उत्‍पाद शुल्‍क के छूट के रूप में है।

सचिव, डीएसआईआर अनुसंधान एवं विकास केन्‍द्रों द्वारा किए गए व्‍यय पर आयकर अधिनियम 1961 के तहत कर लाभ देने के लिए एक निर्धारित प्राधिकारी हैं। संबंधित अधिसूचनाओं के अनुसार डीएसआईआर द्वारा मान्‍यता प्राप्‍त आर एंड डी इकाईयां वैज्ञानिक अनुसंधानों पर खर्च हुए कुछ विशेष सामग्रियों (यह छूट किसी भी प्रकार की भूमि निर्माण पर हुए खर्च की नहीं होगी)  पर सीमा शुल्‍क एवं केन्‍द्रीय उतपाद शुल्‍क से छूट पाने के लिए पात्र हैं।

व्‍यवसायिक आर एंड डी कंपनियां जो डीएसआईआर द्वारा 1 अप्रैल, 2007 से पहले अनुमोदित की गई हैं वे 10 वर्षों के टेक्‍स अवकाश के लिए पात्र हैं।

स्कीमें:

निर्देशिका:

न्यूजलैटर:

तकनीकी रिपोर्ट

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डॉ. पी के दत्त
वैज्ञानिक 'जी' एवं प्रमुख
वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग
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अंतिम अद्यतन: 17/09/2024